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पैन-आधार लिंकिंग तारीख बढ़ी...
आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून घोषणा की थी लेकिन बहुत सारे लोग अभी तक अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं करा पाए हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग ने कुछ नई गाइडलाइन जारी की है
· क्या है हां ना आयकर विभाग की ये नई गाइडलाइंस क्या आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की तारीख बढ़ा दी गई है
· आइए इस बारे में पूरी बात जानते हैं कि आज का हमारा इसी विषय के ऊपर है जिसमें हम इस विषय से जुड़ी हुई सभी बातें जानेंगे
· क्या इसकी तारीख बढ़ा दी गई है ?
· क्या है आयकर विभाग की नई गाइडलाइन
· आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए क्यों जरूरी है
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून 2023 थी। यह जानकर कई लोग सोच रहे हैं कि क्या इंकम टैक्स डिपार्टमेंट इस डेडलाइन को बढ़ाएगा या नहीं। वर्तमान में इंकम टैक्स द्वारा कोई अपडेट नहीं दिया गया है। हालांकि, आयकर विभाग ने शुक्रवार रात को एक ट्वीट में बताया है कि पैन धारकों द्वारा आधार लिंकिंग के लिए शुल्क भुगतान के बाद चालान डाउनलोड करने में कुछ समस्याएं हो रही हैं।
·आयकर विभाग ने इसकी यह घोषणा
विभाग ने अपने ट्वीट में कहा है कि कुछ मामलों में देखा गया है कि पैन होल्डर्स चालान डाउनलोड करने में परेशानी का सामना कर रहे हैं जब उन्होंने पैन-आधार लिंकिंग के लिए फीस भुगतान कर दी है। ऐसे मामलों के लिए, उन्हें यह जानकारी दी जाती है कि इंकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके 'e-pay tax' टैब में चालान भुगतान की स्थिति की जांच की जा सकती है। यदि भुगतान सफल हो रहा है, तो पैन होल्डर आधार से पैन को लिंक करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं।
·आयकर विभाग ने लोगों को दी थोड़ी राहत
आयकर विभाग ने एक और ट्वीट में कहा है कि जब किसी व्यक्ति ने 30 जून 2023 तक अपना आधार पैन से लिंक नहीं करवाया है लेकिन उन्होंने चालान का भुगतान कर दिया है और सहमति दे दी है, तो उनके मामले पर आयकर विभाग की विचार-विमर्श की जाएगी और उन्हें राहत दी जाएगी।
· चालान रसीद डाउनलोड करने की ज़रूरी नहीं
इंकम टैक्स विभाग ने बताया है कि पैन से आधार लिंक करने के लिए चालान रसीद को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। जब पैन होल्डर अपना भुगतान पूरा कर लेता है, तो चालान की प्रति के साथ एक ईमेल उन्हें भेज दी जाती है। इसलिए, उन्हें इसे अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है।
अगर तारीख से पहले नहीं हुआ लिंक, तो जुर्माना भुगतान यदि कोई व्यक्ति 30 जून 2023 तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करवा पाया है और उसे इसे बाद की तारीख में लिंक करना चाहता है, तो उसे आयकर विभाग को जुर्माना भुगतान करना होगा। जुर्माना की राशि के बाद, आधार और पैन दोनों को लिंक किया जा सकता है।
इससे पहले कि व्यक्ति को आधार को पैन से लिंक करवाने के बारे में फैसला लें, उसे इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करना चाहिए और 'e-pay tax' टैब में जाकर चालान पेमेंट का स्टेटस जांचना चाहिए। यदि चालान सफल रहा है, तो व्यक्ति को अपना पैन और आधार लिंक करने की प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए।
·ध्यान देने योग्य बातें -
पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो व्यक्ति के आयकर विभाग के साथ संवाद और आयकर संबंधी सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देती है। इसलिए, पैन-आधार लिंकिंग के लिए निर्धारित अंतिम तिथि का पालन करना जरूरी है। व्यक्ति को अपना पैन-आधार लिंकिंग करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी जाती है।
दोस्तों यह थी आयकर विभाग की पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के बारे में पूरी जानकारी यादी आपको यह आर्टिकल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस प्रकार के नए-नए रोचक विषयों के बारे में जानें हमारे पेज को फॉलो करें !
Written by - Pooja Ahirwar
Thankyou
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